केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा, 'धारा 271 जे के तहत हमने सीए, मूल्यांककों तथा मर्चेंट बैंकरों की जिम्मेदारी तय की है। जो ऑडिट, मूल्यांकन रिपोर्ट और अन्य चीजें जमा कराते हैं। ऐसे में यदि वे कोई गलत सूचना रिटर्न में देते हैं तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।' उन्होंने कहा कि पूरी प्रणाली सीए पर काफी भरोसा करती है और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।