वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार दो सौ रुपये मूल्य के बैंक नोट को अंकित मूल्य के बैंक नोट के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।