लोन जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और मसूदी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जिन्होंने 2015 में अपने फैसले में कहा था कि अनुच्छेद 370 संविधान का स्थायी प्रावधान है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और इसके बाद जारी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी है।
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए दोनों सांसदों ने इस अधिनियम और राष्ट्रपति के आदेश को असंवैधानिक, अमान्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कानून और राष्ट्रपति का आदेश अवैध तथा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के तहत जम्मू-कश्मीर के लोगों को दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। दोनों सांसदों ने कहा कि शीर्ष न्यायालय को अब यह देखना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन की आड़ में समुचित प्रक्रिया तथा कानून के शासन के अहम तत्वों को नजरअंदाज कर इसके विशिष्ट संघीय स्वरूप को एकपक्षीय तरीके से खत्म कर सकती है।