धारक को सिर्फ एक पत्र और पिन संख्या के माध्यम से अपना पता बदलने की सुविधा मिलेगी। यूआईडीएआई ने मंगलवार को एक अधिसूचना में जानकारी दी कि इस नयी सेवा को एक अप्रैल से शुरू करने का प्रस्ताव है। यूआईडीएआई ने कहा कि जिन रहवासियों के पास उनकी मौजूदा निवास स्थान का कोई मान्य प्रमाण नहीं है। वह पते के सत्यापन के लिए पिन कोड वाले आधार पत्र के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। एक बार व्यक्ति को यह पत्र प्राप्त हो जाएगा तो वह इस कूट पिन के माध्यम से एसएसयूपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आधार में पते का बदलाव कर सकते हैं।