सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। कृषि ऋण पर नौ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। अब पांच प्रतिशत की छूट मिलने से किसानों को चार प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। (वार्ता)