गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस यात्रा में तेरह वर्ष से कम और पचहत्तर वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का पंजीकरण नहीं होगा। इसके अलावा छह माह से अधिक गर्भवती महिलाएं भी इस यात्रा में भाग नहीं ले सकती हैं।
श्रद्धालुओं का पंजीकरण 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगा और उन्हें अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। एक यात्री को केवल एक ही यात्रा का परमिट मिलेगा। हर पंजीकरण शाखा में यात्रियों के मार्ग और दिन को तय किया गया है और इस यात्रा की निर्धारित तिथि और मार्ग से अलग यात्रा की अनुमति नहीं होगी। (वार्ता)