खबरों के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम्रपाली ग्रुप मामले में उनके नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को 7.16 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। यह पैसा आम्रपाली ग्रुप ने ही न्यायालय के पास जमा किया था। साथ ही न्यायालय ने आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से मकान खरीदारों के 3 हजार करोड़ कैसे वसूलें, इस पर भी प्लानिंग की है।
न्यायालय ने फारेंसिक ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि रिपोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया को भेजा जाए और प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है।