नई दिल्ली। anand mohan News : बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन (Anand Mohan) के नेतृत्व वाली एक भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाले गए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी जी. कृष्णैया (G Krishnaiah) की पत्नी ने जेल से उनकी (आनंद मोहन की) समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है। बिहार की जेल नियमावली में संशोधन के बाद गुरुवार सुबह आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि जब मृत्यु दंड की जगह उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है, तब उसका सख्ती से पालन करना होता है, जैसा कि न्यायालय का निर्देश है और इसमें कटौती नहीं की जा सकती।
बिहार जेल नियमावली में राज्य की महागठबंधन सरकार द्वारा 10 अप्रैल को संशोधन किये जाने के बाद सजा घटा दी गई, जबकि ड्यूटी पर मौजूद लोकसेवक की हत्या में संलिप्त दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर पहले पाबंदी थी।