सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया : इस कार्यक्रम में धांधली के आरोप लगने पर शासन ने मामले की जांच कराई थी जिसमें पाया गया था कि कार्यक्रम में फर्जी मुहर और हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में वर्ष 2017 में भोजीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें लुईस खुर्शीद व संस्था के सचिव मोहम्मद अतहर फारूकी को नामजद कराया गया था।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अदालत ने उसके बाद कई बार समन जारी किए, लेकिन आरोपी न तो पेशी पर आए और न ही जमानत कराई। इसके बाद बुधवार को विशेष एमपी-एमएलए अदालत की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांभवी ने इस संबंध में गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।(भाषा)