वित्तमंत्री ने कहा कि धन बैंक में जमा करा देने भर से कर से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। धन यदि पहले बैंक से निकाला गया है अथवा कानूनी तरीके से जुटाया गया है और इसकी घोषणा की गई है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन धन गैर कानूनी है तो दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा कि गृहिणियों और किसानों को अपनी वाजिब आय को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वे बैंक में अपना धन जमा करें। घर के खर्च के लिए 25, 30 अथवा 50 हजार रुपए रखे हुए हैं, तो इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे बैंक में जमा कराया जा सकता है।