न्यायमूर्ति एके सीकरी एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने गवाहों की ओर से प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता उत्सव बैन्स ने मामले से संबंद्ध गवाहों को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में न्यायालय से अपील की।