पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'इस व्यवस्था से एपीवाई अंशधारक अपनी आय और एपीवाई योगदान देने की क्षमता में बदलाव के अनुसार योगदान राशि को घटा/बढ़ा सकेंगे। यह 60 साल तक योजना में योगदान बनाये रखने के लिए जरूरी है।'
अटल पेंशन योजना के तहत करीब 2.28 करोड़ अंशधारक पंजीकृत हैं।
पीएफआरडीए ने यह भी कहा कि एक जुलाई 2020 से एपीवाई योगदान राशि संबंधित अंशधारक के बचत खाते से स्वत: कटनी शुरू हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण योगदान राशि जमा करने पर 30 जून तक के लिए रोक लगाई गई थी।
इस योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन की गारंटी दी जाती है जो उसके द्वारा दी गई योगदान राशि पर निर्भर है। (भाषा)