मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने गुरुवार को कहा कि बैंकों द्वारा दी जाने वाली एटीएम सुविधा में बहुत अधिक लागत आती है। इनमें सुरक्षाकर्मी का वेतन, बिजली का बिल इत्यादि शामिल है इसलिए असीमित नि:शुल्क एटीएम लेन-देन की सुविधा नहीं हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई समेत 6 मेट्रो शहरों में ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से सिर्फ 5 बार मुफ्त लेन-देन कर सकता है और इसके बाद उसे प्रति लेन-देन पर 20 रुपए का शुल्क देना होगा।