एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, नई दिल्ली नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 231 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के संदर्भ में एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत 'औरंगजेब लेन' का नाम बदलकर 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम लेन' करने पर विचार करने के लिए परिषद के समक्ष एक एजेंडा आइटम रखा गया।