तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर पद के लिए सुझाया है। कांग्रेस, द्रमुक, राकांपा शरद पवार समेत इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल अवधेश प्रसाद पर सहमत नजर आ रहे हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है डिप्टी स्पीकर : संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि डिप्टी स्पीकर का चयन होना ही चाहिए। सदन के दो सदस्यों का चयन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में होना संविधान के अनुसार अनिवार्य है। अनुच्छेद 94 के मुताबिक अगर स्पीकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफे में उन्हें डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होता है।
संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार, डिप्टी स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनकी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद ख़ाली रहा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा के एक सांसद को ये काम करने के लिए चुनते हैं।