Baba Ramdev news in hindi : झूठे विज्ञापन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद योग गुरु बाबा रामदेव को एक और बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बाबा के योग शिविर को सर्विस टैक्स क दायरे में लाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें ट्रस्ट को योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सेवा कर का भुगतान करने को कहा गया था।
पीठ ने ट्रस्ट की अपील को खारिज करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है कि शुल्क वाले शिविरों में योग करना एक सेवा है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों तरह के योग शिविरों के आयोजन के लिए सर्विस टैक्स के भुगतान को अनिवार्य बताया था। ट्रस्ट योग शिविर के लिए प्रवेश शुल्क लेती है और इसके जरिए कमाई करती है।
पतंजलि ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी जिसे खारिज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सर्विस टैक्स के बाद ट्रस्ट की आय पर इनकम टैक्स भी लग सकता है।