High Court decision in Sambhal Masjid case: यूपी के संभल की जामा मस्जिद सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी। इस फैसले से यह भी साफ हो गया कि अब यह मुकदमा संभल की जिला अदालत में आगे चलेगा।
मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती : दरसअल, 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संभल की मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा नवंबर 2024 में सिविल रिवीजन याचिका दायर की गई थी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी।