नई दिल्ली। देश में जमा कालेधन के खुलासे के उद्देश्य से आज से चार महीने के लिए अनुपालना खिड़की खुलेगी। इसके तहत घोषित संपत्ति या कालेधन के वर्तमान बाजार मूल्य का 45 प्रतिशत कर, जुर्माना और अधिभार के रूप में चुकाना होगा। इस सुविधा का लाभ भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति अर्जित करने वालों को नहीं मिलेगा।