ब्लू व्हेल खेल के खिलाफ कंपनियों का कोर्ट का नोटिस

मंगलवार, 22 अगस्त 2017 (18:50 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उस याचिका पर नोटिस जारी कर फेसबुक, गूगल और याहू से जवाब मांगा जिसमें उससे इंटरनेट आधारित आत्मघाती खेल ब्लू व्हेल चैलेंज के लिंक को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस खेल की वजह से दुनियाभर में कथित तौर पर कई बच्चों की मौत हो चुकी है।
 
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीत मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की एक पीठ ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर उनसे उन कदमों के बारे में बताने को कहा है जो उन्होंने इस संदर्भ में उठाए हैं।
 
इंटरनेट कंपनियों की भारतीय इकाइयों को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे केंद्र के ऑनलाइन खेल ‘ब्लू व्हेल चैलेंज’ पर रोक लगाने संबंधी निर्देश के अनुपालन के संबंध में उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट भी दायर करें।
 
एडवोकेट गुरमीत सिंह की इस याचिका में मांग की गयी है कि इस चुनौती वाले खेल से जुड़ी किसी भी सामग्री को इंटरनेट फर्मों द्वारा अपलोड किए जाने से तत्काल रोकने का निर्देश दिया जाए। इसके पीछे भारत और विदेशों में इसकी वजह से सामने आ रहे खुदकुशी के मामलों का हवाला दिया गया था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय की है। सभी संबंधित पक्षों को उस समय तक जवाब देना है। (भाषा)

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