मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से पूछा कि क्या वह टेलीविजन दर्शकों के लिये अपने 2020 के शुल्क आदेश के क्रियान्वयन को टाल सकता है। अदालत निर्माताओं, प्रसारकों और केबल परिचालकों की नए नियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। ट्राई का 2020 नियमन और शुल्क आदेश एक मार्च से अमल में आने वाला है।
टेलीविजन चैनल का निकाय इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन, द फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया, जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया समेत कई प्रसारकों ने ट्राई के शुल्क आदेश को लेकर याचिकाएं दायकर की हैं। ट्राई ने एक जनवरी 2020 को नया शुल्क नियम जारी किया।