Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu News: पंजाब पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच कटुता को बढ़ावा देने के आरोप में एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह प्राथमिकी 23 जनवरी को अमृतसर के सुल्तानविंड थाने में दर्ज की गई।
इसलिए दर्ज मुकदमा : पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो के आधार पर पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पन्नू के खिलाफ आईटी कानून के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच कटुता को बढ़ावा देना), 153बी (विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों के बीच नफरत को बढ़ावा देने वाले बयान देना) और 505 (अफवाह फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री को दे चुका है धमकी : इससे पहले 16 जनवरी को पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को परोक्ष रूप से धमकी दी थी। कुछ पत्रकारों को भेजे गए एक ईमेल और दो वीडियो में पन्नू ने मान की तुलना पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह से की थी, जिनकी 31 अगस्त, 1995 को एक बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। पन्नू ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक यादव की तुलना पुलिस अधिकारी गोबिंद राम से की जिनकी 1990 में एक बम विस्फोट में मृत्यु हो गई थी।
कौन है पन्नू : गुरपतवंत पन्नू अमृतसर जिले के खानकोट का रहने वाला है। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के बाद वह विदेश चला गया, जहां उसने पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी मुहिम चलाई। पन्नू पर 2019 में भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिलहाल वह अमेरिका और कनाडा में रह रहा है। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala