सीबीडीटी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में कहा कि कई लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें फॉर्म-1 विवरण पत्र को आन लाइन दाखिल करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे मामलों की जानकारी मिली है, जहां लोगों ने कर, अधिभार, जुर्माने और जमा का भुगतान कर दिया है, पर उन्हें उनके बैंकों से उसकी चालान संख्या या जमा संदर्भ संख्या बैंकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके कारण आयकरदाता फॉर्म-1 अपलोड या जमा नहीं कर पाए हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त वर्ष के आखिरी दिन योजना के तहत घोषणा के लिए बैंकों में भीड़भाड़ होने की वजह से सीबीडीटी ने फैसला किया है कि यदि आयकरदाता योजना के तहत कर, अधिभार, जुर्माने और जमा का 31 मार्च 2017 को बैंक बंद होने से पहले भुगतान कर देते हैं तो उसे 10 अप्रैल 2017 तक फॉर्म-1 के जरिए घोषणा जमा करने की अनुमति होगी। (भाषा)