केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 24 मार्च को जारी सर्कुलर में विभिन्न परिदृश्यों में विवादित कर मांग मामलों में ब्याज समाप्त करने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामले में, जिनमें कर देनदारी कानून में पिछली तारीख से संशोधन या अदालत के फैसले की वजह से बनी है, कर मांग पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा।