न्यायालय ने कहा था कि सीबीएसई को पूरक परीक्षाओं के नतीजे यथाशीघ्र घोषित करने चाहिए और यूजीसी को यह देखना चाहिए कि कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश मिल जाए। कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा था कि यह असाधारण समय है और ऐसी स्थिति में प्राधिकारियों को छात्रों की मदद करनी चाहिए।