सागर हत्याकांड में सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। उनके खिलाफ रोहिगी कोर्ट में पुलिस ने 170 पन्नों की चार्जशीट दायर कर उन्हें मुख्य आरोपी बनाया है। यही नहीं उनके खिलाफ लूट की धारा भी जोड़ दी गई है।
सागर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और दो बार के ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ लूटपाट की धारा (392), 394 (लूट के साथ चोट पहुंचाना) और 397 (लूटपाट के दौरान हथियार से ऐसी चोट पहुंचाना जिससे पीड़ित की मौत हो जाए) जोड़ी गई हैं।
इससे पहले सुशील कुमार के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, आम्र्स एक्ट, बंधक बनाने, अपहरण करने व मारपीट करने जैसी धाराओं के खिलाफ केस दायर हुआ था। सुशील ने पीड़त के साथियों के साथ लूटपाट भी की थी इस कारण नई धाराए जोड़ी गई है।
वीडियो से नहीं हुई है छेड़छाड़
सागर हत्याकांड में आरोपियो ने पीड़ितो की पिटाई करते वक्त जो वीडियो बनाया है उसकी जांच के लिए अपराध शाखा ने उसे गुजरात एफएसएल भेजा था। गुजरात एफएसएल के द्वारा जारी बयान में यह कहा गया है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और वीडियो को सत्यापित किया गया है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सतवीर सिंह लांबा के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें कुमार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।
इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पांच फरार हैं।
सुशील कुमार और उनके साथियों ने 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ और उसके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार के साथ 4 और 5 मई की दरम्यानी रात को कथित तौर पर मारपीट की थी। बाद में सागर ने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने पहले सुशील को हत्या का 'मुख्य अपराधी और षड्यंत्रकारी' बताया था और कहा था कि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जिसमें सुशील और उनके सहयोगियों को धनखड़ को लाठी से पीटते देखा जा सकता है।