ईडी ने गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार को जानकारी देते बताया कि आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी आवश्यक है। तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में वे नहीं हैं।
सिब्बल ने दलील देते कहा कि 20 और 21 अगस्त को ईडी की टीम चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर गई थी। पर अब वह ऐसा नहीं करना चाहती जिससे कि उनका न्यायिक हिरासत में रहना सुनिश्चित हो सके। चिदंबरम की याचिका पर अदालत आईएनएक्स मीडिया प्रकरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरेंडर के लिए सुनवाई कर रही थी। 19 सितंबर तक के लिए चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।