CM अरविंद के वकील की दलील, केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शुक्रवार, 22 मार्च 2024 (23:11 IST)
Chief Minister Arvind Kejriwal's lawyer's argument : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील ने शुक्रवार को यहां की एक अदालत को बताया कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख ने आबकारी नीति में कुछ गलत काम किया या कोई लाभ प्राप्त किया।
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केजरीवाल (55) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में उनके आधिकारिक आवास से धनशोधन रोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उन्हें शुक्रवार को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
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उनकी हिरासत संबंधी ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए, केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा, वर्तमान मामला केवल सह-अभियुक्तों के बयानों और उन अधिकारियों के बयान के आधार पर बनाया गया है जो शिकायतकर्ता यानी दिल्ली के उपराज्यपाल के नियंत्रण में काम कर रहे हैं।
 
कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली : उन्होंने दलील दी, यह साबित करने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति में कुछ गलत काम किया या कोई लाभ प्राप्त किया। एक वर्ष से अधिक समय तक मामले की जांच करने और 200 से अधिक छापे मारने के बावजूद किसी भी अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति की संलिप्तता या किसी प्रक्रिया/गतिविधि में संलिप्तता साबित करने वाली कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।
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उन्होंने आरोप लगाया किया कि ईडी ने 'राजनीतिक प्रतिशोध' के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत अपनी शक्तियों का दुर्भावनापूर्ण तरीके से दुरुपयोग किया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

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