न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि वे सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति संबंधी चयन समिति के सदस्य हैं, इसलिए वे खुद को इस मामले से अलग करते हैं। उन्होंने कहा कि अब संबंधित याचिका की सुनवाई 24 जनवरी को नई पीठ करेगी। गौरतलब है कि श्री राव को सीबीआई को अंतरिम निदेशक नियुक्त किये जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी है। (वार्ता)