अदालत ने कहा कि याचिका दायर करने वाले अपनी दलील साबित नहीं कर सके हैं कि धार्मिक चिह्न के साथ जारी सिक्के धर्म पालन को प्रभावित कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि किसी अवसर पर सिक्के जारी करना सिक्काकरण अधिनियम, 2011 के तहत पूर्णतया सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।