दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय में वन भूमि में कथित अतिक्रमण के विरोध में डाली गई याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने कहा, 'शहर रेगिरस्तान बनने के खतरे के कगार पर है। हरियाली समाप्त होने से शहर सबसे ज्यादा इस खतरे को झेल रहा है।'
अदालत ने कहा, 'वन भूमि मार्ग में नहीं बदली जा सकती क्योंकि यह मास्टर प्लान के नियोजित विकास से साफ तौर पर उपर है।' दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे गौतम नारायण ने कहा कि वन के उपसंरक्षक के कार्यालय ने सड़क को बंद करने और अतिक्रमण से बचाने के लिए सीमारेखा वनक्षेत्र में एक दीवार निर्माण का भी आदेश दिया है।