नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने की सोमवार को अनुमति देते हुए कहा कि यह एक अहम एवं आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया।