घटना के संबंध में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रही, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने दिल्ली पुलिस को जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपने के लिए वक्त दिया।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अदालत में कहा कि पुलिस ने कथित हमले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है और सुरक्षा चिंताओं को हल करने के लिए सभी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के साथ ही मुख्य सड़कों के आसपास लगे कैमरों से सीसीटीवी फुटेज समेत सभी सबूत संरक्षित किए जाएंगे।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से याचिका पर नोटिस जारी करने और घटना के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता की ओर से ही पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहता ने अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा वीडियो है जिसमें संसद के एक सदस्य की मौजूदगी देखी गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 30 मार्च 2022 को भाजपा के कई गुंडों ने प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हमला किया। वीडियो और तस्वीरों से पता चलता है कि ए लोग सुरक्षा घेरा (दिल्ली पुलिस के) तोड़कर आए, इन्होंने लाठियों से बूम बैरियर और सीसीटीवी कैमरे तोड़े, आवास के प्रवेश द्वार पर पेंट फेंका और प्रवेश द्वार पर लगभग चढ़ ही गए जबकि दिल्ली पुलिस के कर्मी मूक दर्शक बने रहे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया।