पहली बैठक में होगा दिल्ली में मेयर चुनाव, मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकेंगे वोट

शुक्रवार, 17 फ़रवरी 2023 (16:52 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकेंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा ‍कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव होना चाहिए। 
 
दरअसल, दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। आप नेता और महापौर प्रत्याशी डॉ. शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में जल्द चुनाव कराने की मांग भी की गई थी। 
 
चीफ जस्टिस ने ‍निर्देश दिए कि 24 घंटे के भीतर पहली बैठक का नोटिस जारी किया जाए तथा पहली बैठक में ही मेयर का चुनाव हो। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें। 
 

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