नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 4 नवंबर से एक बार फिर ऑड-ईवन नियम लागू हो रहे हैं। इन नियमों का उल्लंघन दिल्ली वासियों को खासा भारी पड़ सकता है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।
सरकार दे सकती है जुर्माने से छूट : एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि जुर्माने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है क्योंकि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने अभी अधिसूचित नहीं किया है। बहरहाल सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार है। वह ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है।