प्राधिकरण के समक्ष राजधानी में प्रदूषण से संबंधित 70 से अधिक याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। एनजीटी ने पाया कि राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए उसके पिछले आदेशों का पालन भी नहीं किया गया। दिल्ली में खुले में कूड़े में आग लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद दिल्ली में जगह-जगह कूड़ा जलाया जाना आम बात है।
एनजीटी ने पिछले महीने ही पंजाब सरकार पर सतलुज और ब्यास नदी में प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए 50 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोंका था। गुरदासपुर जिले में एक चीनी मिल का शीरा नदी में बहाए जाने से बड़ी संख्या में मछलियां मर गई थीं। न्यायाधीश एके गोयल की अगुआई वाली पीठ ने इस मामले में आदेश देते हुए पंजाब सरकार को जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर वसूलने को कहा था।