विमानों में बढ़ती खराबी पर DGCA सख्त, एयरलाइंस को दिए निर्देश
मंगलवार, 19 जुलाई 2022 (09:24 IST)
नई दिल्ली। पिछले कुछ महीनों से विमानों में उड़ान के दौरान आ रही तकनीकी खामियों को लेकर DGCA सख्त नजर आ रहा है। डीजीसीए ने विमान कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा है कि हर उड़ान से पहले तय नियमों का पालन करना होगा। विमान कंपनियों को दिक्कतें दूर करने के लिए 28 जुलाई तक का समय दिया गया है।
निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी एयरलाइंस के विमान को बेस या एयरपोर्ट से तभी उड़ान भरने की इजाजत दी जानी चाहिए, जब उस संस्था लाइसेंस प्राप्त स्टाफ ने उसकी सुरक्षा को लेकर मंजूरी दे दी हो।
डीजीसीए द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि विमानों को उड़ान के लिए तैयार करने से पहले न्यूनतम उपकरण सूची (MEL) रिलीज करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। MEL के जरिए विमान में मामूली टूट-फूट होने पर भी निर्धारित अवधि के लिए उड़ान की मंजूरी दे दी जाती है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एयरलाइंस के बड़े अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद डीजीसीए ने यह निर्देश जारी किए। बैठक में सिंधिया ने निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने और यात्रियों की सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई न बरतने पर जोर दिया था।