डीडीएमए ने त्योहारों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर बताया कि दुर्गा पूजा और रामलीला की अनुमति दी गई है किंतु मेला, झूला और खानपान के स्टॉल नहीं लगेंगे। एसओपी के अनुसार जिलाधिकारी और उपायुक्त संयुक्त निरीक्षण के बाद पूजा, पंडाल और रामलीला के लिए स्वीकृति देंगे।
आयोजन के दौरान लोगों की संख्या के लिए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की 30 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के आदेश में बंद जगह पर कुल क्षमता की 50 प्रतिशत तक मौजूदगी और खुले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पूजा पंडाल अथवा त्योहार के लिए हुए आयोजन में किसी व्यक्ति को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी और न ही कोई जमीन पर बैठेगा।
सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ सिर्फ कुर्सी पर बैठने की इजाजत होगी। इसके लिए भी कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना जरुरी होगा। आयोजकों को अस्थाई टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था भी करनी होगी। दिल्ली सरकार के औपचारिक आदेश में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी आयोजन के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली व प्रदर्शनी जुलूस की इजाजत नहीं होगी। (वार्ता)