शीर्ष अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में 10 मई को एक जून तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा है। अदालत ने हालांकि, उप राज्यपाल की आवश्यक मंजूरी मिलने तक उन्हें दिल्ली सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जाने और फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया है।