खबरों के मुताबिक माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत मंत्रालय ने अपने बुजुर्ग माता-पिता का परित्याग करने वाले या उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए मौजूदा 3 महीने जेल की सजा को बढ़ाकर 6 महीने करने का प्रस्ताव किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जल्द ही इसमें सुधार का प्रस्ताव पेश करेगा।
दत्तक, सौतेले बेटी, दामाद भी माने जाएंगे बच्चे : मंत्रालय ने प्रस्तावित मसौदे में बच्चों की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें दत्तक पुत्र/पुत्री या सौतेले बच्चे, दामाद और बहू, नाती-पोतों और अपने कानूनी अभिभावक द्वारा पालन पोषण किए गए नाबालिग बच्चों को शामिल करने का सुझाव दिया है।
वर्तमान में बच्चों की परिभाषा में माता-पिता की सिर्फ अपनी संतान और नाती-पोते ही आते हैं। भरण-पोषण राशि की सीमा खत्म करने का प्रस्ताव प्रस्तावित मसौदे में माता-पिता के भरण-पोषण के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह की राशि की सीमा को खत्म करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 'अच्छी नौकरी और अच्छी कमाई करने वाले बच्चों को अपने माता-पिता की देखभाल के लिए अधिक पैसे देने चाहिए।