इसके अलावा ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 से पांच लाख रुपए से अधिक की निकासी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है। इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है। फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को ऑनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। अधिकारी ने कहा कि फील्ड कार्यालयों को कहा गया है कि यदि पीएफ से निकासी की राशि 10 लाख रुपए से अधिक है, तो दावा सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किया जाना चाहिए।
इसी तरह कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी राशि पांच लाख रुपए से अधिक होने पर सिर्फ आनलाइन दावा ही स्वीकार किया जाए। ऑनलाइन दावा करने से पहले अंशधारक के बैंक खाते को प्रणाली से जोड़ा और सत्यापित किया जाना चाहिए। ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है। यह 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कोष का प्रबंधन करता है। (भाषा)