ईपीएफओ ने भविष्य निधि खाते में नामित का नाम जोड़ने या इसमें बदलाव करने के लिए 'ई नॉमिनी' सुविधा शुरू की है। यह सुविधा ईपीएपीओ यूनीफाईड पोर्टल पर उपलब्ध है। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए अंशधारकों को अपने नियोक्ता की सहमति की जरूरत नहीं होगी। (वार्ता)