नियोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया गया कि वे 15 जनवरी 2025 तक उन 4.66 लाख से अधिक मामलों में जवाब प्रस्तुत करें/सूचना को अद्यतन करें, जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उसके द्वारा प्राप्त तथा जांचे गए आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा है।(भाषा)