Farmers Protest : दिल्ली में धारा 144 लागू, 1 माह तक किस-किस चीज पर होगी पाबंदी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंगलवार, 13 फ़रवरी 2024 (12:22 IST)
Farmers Protest 2024 : दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों के एलान के बाद तनाव और सामाजिक अशांति के मद्देनजर राष्‍ट्रीय राजधानी में 1 माह के लिए धारा 144 लागू कर दी। किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है।

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दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा सोमवार को जारी आदेश में किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने और सड़कों एवं मार्गों को अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस के आदेश के तहत ट्रैक्टर रैलियों के राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
 
पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस या रैलियों और लोगों को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शादियों, अंत्येष्टि और अन्य धार्मिक कार्यों से संबंधित सभाओं और जुलूसों के लिए संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति आवश्यक है।
 

IMPORTANT INFORMATION

Order under Section 144 of CrPC has been enforced w.e.f. 12.02.2024 i.e. today for a period of 30 days up to 12.03.2024.

Kindly comply.#DelhiPoliceUpdates pic.twitter.com/Mlhmib44rJ

— Delhi Police (@DelhiPolice) February 12, 2024
इस आदेश के तहत बंदूक, घातक हथियार और अन्य किसी भी ऐसी वस्तु को प्रतिबंधित किया गया है, जिसका इस्तेमाल शांति व्यवस्था भंग करने के लिए हो सकता है। इसके अलावा ईंट, पत्थर, एसिड, पेट्रोल और सोडा पानी आदि को एकत्रित करने पर भी पाबंदी लगाई है।
 
आदेश के अनुसार, बिना अनुमति के किसी वाहन, इमारत, निजी या सार्वजनिक इमारत से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक होगी।
Edited by : Nrapendra Gupta 

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