गुड़गांव में डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा, कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लगाई है। सिंह ने कहा कि निषेधाज्ञा लागू होने के बाद 23 जनवरी से 28 जनवरी तक सिनेमाघरों के 200 मीटर के दायरे में अग्नेयास्त्र या दूसरे हथियारों के साथ लोगों की मौजूदगी, नारेबाजी या तख्तियां दिखाने पर पाबंदी रहेगी।