नई दिल्ली। कर विभाग ने कहा कि कंपनियों का कारोबार अगर 50 करोड़ रुपए या उससे कम रहता है तो वे 'प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट' (पीओईएम) नियम के दायरे में नहीं आएंगी। इस नियम के तहत विदेशी कंपनियों को उस स्थिति में भारत में कर देने की आवश्यकता होती है, अगर उसका प्रभावी प्रबंधन कार्यालय देश के भीतर है।
पीओएम नियम जारी करते हुए सीबीडीटी ने कहा था कि इसका मकसद मुखौटा कंपनियों और उन इकाइयों पर शिकंजा कसना है जो आय को भारत से बाहर दिखाने के लिए बनायी गयी हैं। हालांकि, उनका वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन भारत में ही केंद्रित है।