न्यायालय ने बिहार बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का तबादला एजेंसी से बाहर करके सर्वोच्च अदालत के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने के मामले में दोनों अधिकारियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने शर्मा का तबादला करने के मामले में राव को अवमानना नोटिस जारी किया था।