अवमानना मामले में नागेश्वर राव दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई दिनभर कोर्ट में रहने की सजा

मंगलवार, 12 फ़रवरी 2019 (13:04 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने  मंगलवार को CBI के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव और जांच एजेंसी के अभियोजन निदेशक एस. भासू राम को अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हुए उन्हें सजा के तौर पर अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक कोर्ट रूम में ही बैठे रहने का आदेश दिया।
 
न्यायालय ने बिहार बालिका गृह कांड की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का तबादला एजेंसी से बाहर करके सर्वोच्च अदालत के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने के मामले में दोनों अधिकारियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने शर्मा का तबादला करने के मामले में राव को अवमानना नोटिस जारी किया था।

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