पटना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार को राहत नहीं मिली है। दानापुर कोर्ट ने अपहरण मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला दे दिया है। गौरतलब है कि पटना जिले के बिहटा इलाके में 2014 में राजू सिंह उर्फ राजू बिल्डर का अपहरण हुआ था। इसमें कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह को आरोपी बनाया गया था।
खबरों के अनुसार, एडीजे 3 सत्यनारायण शिवहरे की अदालत में कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनीं। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।