कोर्ट ने कहा, सजा पूरी होते ही गैंगस्टर अबू सलेम को करना होगा रिहा
सोमवार, 11 जुलाई 2022 (13:29 IST)
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई में 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों में से एक अबू सलेम को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है गैंगस्टर अबू सलेम की 25 साल की सजा पूरी होने पर उसे रिहा करना होगा।
दरअसल, अबू सलेम ने कहा था कि 2002 में उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए एक आश्वासन के मुताबिक उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है। कोर्ट ने इसी आश्वासन का संदर्भ देकर यह बात कही है।
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति के प्रयोग और सजा पूरी होने को लेकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है।
पीठ ने कहा, आवश्यक कागजात 25 वर्ष पूरे होने के एक महीने के अंदर आगे बढ़ाए जाएं। वास्तव में, सरकार 25 साल पूरे होने पर एक महीने की समयावधि के भीतर सीआरपीसी के तहत छूट के अधिकार का प्रयोग कर सकती है
बता दें कि विशेष टाडा अदालत ने 25 फरवरी 2015 को अबू सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन और उसके ड्राइवर मेहंदी हसन के साथ हत्या करने के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अबू सलेम मुंबई में 1993 के सीरियल बम धमाकों के दोषियों में से भी एक है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल ने अबू सलेम को भारत भेजा था। (भाषा)