एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अरबाज अहमद मीर को आतंकवाद निरोधक कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है, जो अभी पाकिस्तान में है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि पीएएफएफ सुरक्षाबलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है। अधिसूचना के मुताबिक, अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएएफएफ हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों से हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है। इसके मुताबिक, यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है।
अधिकारी ने बताया कि दानिश ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बिप मैसेंजर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित गजवा ए हिंद ग्रुप बनाया था। उसने बीडी गजवा ए हिंद बीडी के नाम से एक और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और बांग्लादेशी नागरिकों को जोड़ा था।