इंटरनेट कंपनियों को दूरसंचार विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि 24 ऐप पर रोक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के आपातकालीन उपबंध 69ए के तहत तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।इसके अलावा 35 ऐप को बंद करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे।
इन सूची में वे ही नाम हैं जिन पर सरकार ने सोमवार को प्रतिबंध लगाया था। इनमें टिकटॉक, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, वीवा वीडियो, मी वीडियो कॉल, बिगो लाइव और वीचैट इत्यादि शामिल हैं। (भाषा)